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छत्तीसगढ़जशपुर नगर

अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज़ से शैलेंद्र कुमार

जशपुर। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील पॉक्सो प्रकरण में विशेष न्यायालय ने आरोपी पिता को अपनी नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो), जशपुर द्वारा सुनाया गया।

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पुलिस के अनुसार, मामला 2 मई 2026 को सामने आया, जब पीड़िता की मां ने थाना कांसाबेल में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी पिता पिछले कई वर्षों से अपनी नाबालिग बेटी के साथ लगातार यौन उत्पीड़न कर रहा था। शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित की, चिकित्सकीय परीक्षण और न्यायालयीन बयान सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर समयबद्ध तरीके से न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले की विवेचना थाना कांसाबेल के निरीक्षक जितेंद्र कुमार ताम्रकार ने की, जबकि न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार तिर्की ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पुलिस की प्राथमिकता त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध जांच और प्रभावी अभियोजन के माध्यम से दोषियों को कानून के अनुसार कठोर दंड दिलाना है।

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