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ई-मेल से मिली शिकायत पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज, दुर्ग पुलिस ने लागू किया BNSS का नया प्रावधान

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ई-मेल से मिली शिकायत पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज, दुर्ग पुलिस ने लागू किया नए आपराधिक कानून का प्रावधान
दुर्ग, 08 जुलाई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में दुर्ग पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए थाना पदमनाभपुर में ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की है। नए आपराधिक कानून के तहत यह कार्रवाई तकनीक आधारित, त्वरित और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल मानी जा रही है।
पुलिस के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(2) के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल, ऑनलाइन पोर्टल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने पर उसे विधिवत दर्ज किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत थाना पदमनाभपुर में प्राप्त शिकायत को पहले शिकायत पंजी में दर्ज किया गया और शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर थाना उपस्थित होकर हस्ताक्षर करने के लिए सूचित किया गया।

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शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर थाना पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और हस्ताक्षर करने के बाद अपराध क्रमांक 412/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 में विधिवत एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई।
दुर्ग पुलिस ने बताया कि नए आपराधिक कानून में प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे मामलों में, जिनमें तीन से सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी की अनुमति से एफआईआर दर्ज करने से पहले अधिकतम 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।
इस कार्रवाई में थाना पदमनाभपुर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हुए त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई की।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल अथवा अन्य अधिकृत डिजिटल माध्यमों से भी दी जा सकती है। नागरिक नए आपराधिक कानूनों के तहत उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग कर त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित पुलिस सेवाओं का लाभ उठाएं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

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