Advertisement Carousel
Blog

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना

Advertisements

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर ₹10 हजार का जुर्माना
सक्ती, 08 जुलाई। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सक्ती पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय ने आरोपी चालक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिलेभर में यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है तथा शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

Advertisements
Advertisements


इसी क्रम में 07 जुलाई 2026 को फगुरम मुख्य मार्ग पर यातायात पुलिस ने वाहन क्रमांक CG-11-BV-8330 को रोककर चालक अनिल साहू (32 वर्ष), निवासी खेमड़ा, थाना डभरा, जिला सक्ती की जांच की। ब्रीथ एनालाइजर से जांच में चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होने पर वाहन जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई और मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती ने चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी मानते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन करने के बाद वाहन बिल्कुल न चलाएं। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं की और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिले में विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button