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खाद विक्रेताओं पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो लाइसेंस निरस्त किसानों के हित में सख्ती, 132 केंद्रों का निरीक्षण, 61 को नोटिस और 5 अवैध भंडारण मामले जब्त

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सक्ती। जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई जारी है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनियमितता पाए जाने पर दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड डभरा के साराडीह स्थित मेसर्स कोमल प्रसाद जायसवाल तथा विकासखंड मालखरौदा के फगुरम स्थित मेसर्स योगेश कुमार अग्रवाल के खाद लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
जांच के दौरान दोनों विक्रेताओं द्वारा बिना वैध फार्म-ओ के उर्वरक व्यवसाय संचालित करना, किसानों को प्रपत्र-एम के तहत कैश क्रेडिट जारी नहीं करना, स्टॉक पंजी का संधारण नहीं करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना पाया गया। इसके अलावा एक विक्रेता द्वारा बिना पीओएस मशीन के खाद वितरण भी किया जा रहा था।
कृषि विभाग ने इन अनियमितताओं को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक जिले में 132 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है।
निरीक्षण अभियान के दौरान 07 विक्रय केंद्रों पर विक्रय प्रतिबंध लगाकर प्राधिकार पत्र निलंबित किए गए हैं, जबकि 05 अवैध भंडारण मामलों को जब्त कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा 61 विक्रय केंद्रों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि कहीं अधिक मूल्य पर खाद बिक्री, कालाबाजारी या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय को दें।
प्रशासन का कहना है कि किसानों को निर्धारित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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