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जिला जेल जांजगीर में जेल लोक अदालत का किया गया आयोजन छोटे अपराधों में बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना जेल लोक अदालत का उद्देश्य – प्रवीण मिश्रा

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जिला जेल जांजगीर में जेल लोक अदालत का किया गया आयोजन
छोटे अपराधों में बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना जेल लोक अदालत का उद्देश्य – प्रवीण मिश्रा
जांजगीर-चांपा।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़) श्री जयदीप गर्ग के निर्देशानुसार दिनांक 02 मई 2026 को जिला जेल जांजगीर में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

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इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर-चांपा श्री प्रवीण मिश्रा द्वारा प्रकरणों की सुनवाई की गई। उन्होंने उपस्थित बंदियों को संबोधित करते हुए जेल लोक अदालत के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जेल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य छोटे-छोटे अपराधों में बंदियों को शीघ्र न्याय दिलाना है तथा ऐसे मामलों को आपसी समझौते के माध्यम से निराकृत कर बंदियों को राहत प्रदान करना है।
उन्होंने बंदियों को अपने प्रकरणों में समय पर अपील करने के अधिकार के बारे में जानकारी दी तथा यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अपील की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही बंदियों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों, राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों, विधिक सहायता की पात्रता तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में श्री सत्यनारायण ठाकुर, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जांजगीर सहित जिला जेल जांजगीर का स्टाफ उपस्थित रहा।

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