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निर्माण कार्यों में अनियमितता पर उप अभियंता धनंजय सिंह चन्द्रा निलंबित

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निर्माण कार्यों में अनियमितता पर उप अभियंता धनंजय सिंह चन्द्रा निलंबित
जांच में बिना कार्य पूर्ण हुए मूल्यांकन करने का मामला सामने आया

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सक्ति /
जिले में निर्माण कार्यों में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर Amrit Vikas Topno के निर्देशन में जिला पंचायत सीईओ Vasu Jain ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उप अभियंता धनंजय सिंह चन्द्रा को निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में अनियमितता की शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि उप अभियंता द्वारा कुल 5 निर्माण कार्यों का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हुए बिना ही प्रस्तुत कर दिया गया था।
इन कार्यों में ग्राम पंचायत बरेकेलखुर्द में राजू पेटर के घर से बोरेई नदी की ओर सीसी रोड निर्माण, ग्राम पंचायत खजुरानी में पटेल गौटिया के घर से महामाया चौक तक सीसी रोड निर्माण, ग्राम पंचायत पिसौद में सुमित्रा के घर से आगे की ओर सीसी रोड निर्माण, तथा शासकीय प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला रीवाडीह में शौचालय निर्माण कार्य शामिल हैं।
जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि उप अभियंता द्वारा इन कार्यों का वास्तविक रूप से पूर्ण हुए बिना ही मूल्यांकन कर दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध पाया गया। बाद में संबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा इन कार्यों को पूर्ण कराया गया।
इस मामले में उप अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। 12 मार्च 2026 को प्रस्तुत किए गए उनके जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया।
प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उप अभियंता धनंजय सिंह चन्द्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सक्ती निर्धारित किया गया है और नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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