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आदतन बदमाश सांतनु साण्डे एक वर्ष के लिए जिला बदर

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आदतन बदमाश सांतनु साण्डे एक वर्ष के लिए जिला बदर

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जांजगीर-चांपा
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन बदमाश सांतनु साण्डे को जिला बदर कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के प्रतिवेदन पर यह आदेश जारी किया है। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की है।
जारी आदेश के अनुसार सांतनु साण्डे, पिता मोहित राम साण्डे, निवासी बिरगहनी थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा को जिले की सीमा से बाहर जाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि वह 24 घंटे के भीतर जिला जांजगीर-चांपा की सीमा छोड़ देगा और एक वर्ष की अवधि तक जिले में प्रवेश नहीं करेगा।
इसके साथ ही आरोपी को सरहदी जिलों सक्ती, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और बलौदाबाजार की राजस्व सीमाओं से भी बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जिले में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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