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उत्तर प्रदेश

हमीरपुर में 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, 13 हजार रुपये जुर्माना

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से सैय्यद जावेद अखतर

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उत्तर प्रदेश की हमीरपुर सदर कोतवाली के जरैली मडय्या में 30 अगस्त 2023 को गांव के ही युवक ने  11 साल की नाबालिग  छात्रा के घर में उस वख्त घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जब वो अपने घर में अकेली थी। घटना की जानकारी मिलने पर पीडित छात्रा की माँ ने सदर कोतवाली में गांव के ही युवक रामरतन पुत्र सत्तीदीन निषाद के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्यवाही की मांग की थी,वही पीडित छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ
मु0अ0सं0-273/2023 धारा-376(3),450 आईपीसी सहित  4 पाक्सो के तहत मामला दर्ज किया था।

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जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम रामरतन को धारा 376(3),450 भा0द0सं0 सहित 4 पाक्सो के तहत गुनहगार मानते हुये उम्रकैद की सजा के साथ ही 13 हजार का जुर्माना सुनाया। मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैकटर गुलाब चन्द्र सोनकर ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, वही अभियोजन की तरफ से एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने दमदार पैरवी करते हुये अदालत से मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।

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