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तेज रफ्तार बाइक ने ली मां-बेटी की जान, आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

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बिलासपुर

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तेज रफ्तार बाइक ने ली मां-बेटी की जान, आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

थाना सकरी क्षेत्र में घटित एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना को बिलासपुर पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए आरोपी मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या (गैर-जमानतीय) का अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
घटना 05 जनवरी 2026 की है, जब मोटरसाइकिल क्रमांक OD-01-AS-7268 (केटीएम) के चालक ने तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रही उर्मीला मनहर एवं उनकी नाबालिग पुत्री मान्या मनहर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल सिम्स अस्पताल, बिलासपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी द्वारा अत्यधिक लापरवाही एवं असावधानी से वाहन चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप दो निर्दोष लोगों की जान चली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सकरी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 105 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी विधिवत जप्त कर लिया गया है।
आरोपी का नाम डेनिस मिंज, पिता अजय मिंज, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सामा टिकरा, विश्रामपुर, जिला जशपुर बताया गया है, जो वर्तमान में सिविल लाइन थाना क्षेत्र बिलासपुर में रह रहा था।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि थाना सकरी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानबूझकर अथवा गंभीर लापरवाही से की गई ऐसी हरकतें, जिनसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उन्हें गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में रखते हुए कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में अपील
बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। तेज गति और लापरवाही न केवल स्वयं के लिए, बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी घातक साबित हो सकती है। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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