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व्यापार

पेंशन खाते में नहीं आ रही? इस आसान प्रक्रिया से दोबारा मिलने लगेगी राशि

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नई दिल्ली

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देशभर में करोड़ों पेंशन भोगियों को हर साल अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। इस वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 तय की गई थी। लेकिन अनेक पेंशनर्स किसी न किसी कारण यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं कर सके, जिसके चलते 1 दिसंबर से उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

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अब क्या करें पेंशनर्स?
यदि अंतिम तिथि छूट गई है तो चिंता की बात नहीं है। नियमों के अनुसार, जैसे ही पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं, उनकी रुकी हुई पेंशन फिर से शुरू कर दी जाती है। यानी आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, केवल प्रमाणपत्र जमा होने तक रोकी रहती है।

लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें?

1. ऑफलाइन तरीका

जो पेंशनर्स बैंक के जरिए सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हैं, उन्हें बैंक शाखा में जाना होगा।

साथ ले जाएं:

    आधार कार्ड
    पेंशन आईडी
    बैंक पासबुक
    पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक कर्मचारी आपकी पहचान की पुष्टि करने के बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देंगे।

2. ऑनलाइन तरीका (घर बैठे सुविधा)
तकनीक की मदद से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अब बेहद सरल हो गया है। आप यह कार्य जीवन प्रमाण ऐप या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं।
प्रक्रिया:

    ऐप/पोर्टल पर जाएँ
    आधार नंबर दर्ज करें
    बायोमेट्रिक सत्यापन करें

इसके तुरंत बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जमा हो जाएगा।

80 वर्ष से अधिक और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए खास सुविधा

बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा को देखते हुए बैंक और पोस्ट ऑफिस घर पर ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सेवा प्रदान करते हैं। संबंधित कर्मचारी उनके घर पहुंचकर पहचान की पुष्टि करते हैं और प्रक्रिया पूरी करते हैं।

 

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