1. गोलु भोई पिता स्व० कृष्णा भोई उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड क० 41. दुर्गा मंदिर के पारा, कुंदरू बाढी, चिंगराजपारा, लिगियाडीह बिलासपुर थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०)
2. लक्ष्मण चन्द्राकर उर्फ मोगली पिता दिलचंद चन्द्राकर उम्र 26 वर्ष साकिन गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास कर्रा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ०ग०)
मामले का संक्षिप्त विवरण जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्री पुष्कर शर्मा) के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा मैं संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ (श्रीमती निमिषा पाण्डेय) एवं श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़ (श्री अविनाश मिश्रा) के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 21.11.2024 को मुखबीर की सुचना पर 250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा के तस्करी में पुर्व में शामिल 02 आरोपीयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।
प्रकरण में दिनांक 27.06.2024 को जरिये मुखबीर की सुचना पर घटनास्थल सरिया भठली चौक के पास एक सफेद रंग का एसएमएल माजदा वाहन कमांक सी०जी०-07 बी०आर० 9667 में आरोपी उदय नारायण कछवाहा पिता राकेश कछवाहा उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड न० 2 खैया मोहल्ला हिन्दोरिया थाना दमोह जिला दमोह म०प्र० के कब्जा से वाहन के पीछे डाला में खाली कैरेट, व पत्ता गोभी के निचे छुपा कर रखा हुआ 250 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ मिला था मौके पर आरोपी के विरूद्ध धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके साथी एवं उसे गांजा सप्लाई/बिक्री करने वाले आरोपी की जानकारी एकत्र कर चैन जोड़ते हुए मुखबिर की सूचना पर अन्य संलिप्त आरोपियों में से 02 आरोपियान 1. गोलु मोई पिता स्व० कृष्णा भोई उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड क० 41. दुर्गा मंदिर के पास, कुंदरू बाढी चिंगराजपारा, लिंगियाडीह बिलासपुर थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०) 2. लक्ष्मण चन्द्राकर उर्फ मोगली पिता दिलचंद चन्द्राकर उम्र 26 वर्ष साकिन गतौरा रेल्वे स्टेशन के पास कर्रा थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ०ग०) को बिलासपुर से पकड़ा गया है। प्रकरण में उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का अपराध सबुत पाये जाने से उन्हें आज दिनांक 21.11.2024 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
विशेष आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ओडिसा राज्य के गांजा सप्लाई करने वालों एवं डिलीवरी लेने वालों के संबंध में भी जांच की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी स०उ०नि० टीकाराम खटकर, प्र०आर० भुवनेश्वर पण्डा आरक्षक राजकुमार साव, सायबर सेल प्रभारी स०उ०नि० रामकुमार मानिकपुरी, आरः कृष्णा महंत का सराहनीय योगदान रहा।