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छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया निर्देश, मोहर्रम व उर्स में डीजे-बैंड पर पूर्ण प्रतिबंध

फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से शैलेंद्र कुमार

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मोहर्रम, उर्स एवं अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान तथा आयोजन समितियों से शरीयत के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है।

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बोर्ड द्वारा जारी ऐलान में कहा गया है कि मोहर्रम, उर्स एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन केवल कुरआन-ए-करीम, हदीस और शरीयत के निर्देशों के अनुसार किया जाए। इन आयोजनों में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी तथा अन्य गैर-शरई एवं अनुचित गतिविधियों की किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं होगी।

वक्फ बोर्ड ने सभी समितियों और जिम्मेदार पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि धार्मिक कार्यक्रम पूरे सम्मान, अनुशासन, शांति और धार्मिक मर्यादा के साथ संपन्न कराए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जुलूस, उर्स या धार्मिक आयोजन में प्रतिबंधित गतिविधियां न हों।

बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि किसी आयोजन में डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, आतिशबाजी अथवा अन्य प्रतिबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित समिति एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित समिति को भंग किया जा सकता है तथा 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अपने संदेश में वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मुसलमानों से अपील की है कि मोहर्रम को हजरत इमाम हुसैन (रज़ि.) और शुहदा-ए-कर्बला की महान कुर्बानियों की याद में इबादत, सब्र, सादगी, अच्छे आचरण और धार्मिक सम्मान के साथ मनाएं तथा ऐसे सभी कार्यों से बचें जो शरीयत-ए-इस्लामिया के विरुद्ध हों।

इसके अलावा सभी मुतवल्लियान, मस्जिद प्रबंधन समितियों एवं इमामों से अनुरोध किया गया है कि इस निर्देश की जानकारी मोहर्रम से पूर्व जुमे की नमाज के दौरान आम लोगों तक पहुंचाएं, मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित करें तथा लोगों को शरीयत के अनुरूप मोहर्रम, उर्स एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम मनाने के लिए प्रेरित करें।

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