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दहेज प्रताड़ना से नवविवाहिता की मौत, पति और जेठानी गिरफ्तार

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दहेज प्रताड़ना से नवविवाहिता की मौत मामले में पति और जेठानी गिरफ्तार

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जांजगीर, 13 जून 2026। जांजगीर-चांपा जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने तथा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में पति और जेठानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, मृतिका भारती कश्यप का विवाह वर्ष 2025 में जांजगीर के ग्राम जरवे निवासी कृष्णा कश्यप से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति कृष्णा कश्यप कथित रूप से दहेज को लेकर पत्नी को ताने देने लगा और उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। जांच में यह भी सामने आया कि मृतिका की जेठानी कविता कश्यप भी दहेज के नाम पर उसे परेशान करती थी।


परिजनों ने पुलिस को बताया कि भारती कश्यप ने कई बार अपने पति और जेठानी द्वारा की जा रही प्रताड़ना की जानकारी उन्हें दी थी। परिवार के लोगों ने समझाइश भी दी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ।


बताया गया कि 6 जुलाई 2025 की सुबह भारती कश्यप ने अपनी मां को फोन कर मारपीट और प्रताड़ना की जानकारी दी थी। इसके बाद उसने कथित रूप से कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मामले की जांच के दौरान मृतिका की मां, भाई एवं अन्य परिजनों के बयान दर्ज किए गए। जांच में दहेज के लिए प्रताड़ना और मारपीट के पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति कृष्णा कश्यप (23 वर्ष) और जेठानी कविता कश्यप (35 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम जरवे, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप एवं सीएसपी योगिता बाली खापर्डे के मार्गदर्शन में गठित टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दहेज को लेकर विवाद और प्रताड़ना की बात स्वीकार की, जिसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, सहायक उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह, आरक्षक शंकर राजपूत, दिलीप सिंह एवं महिला आरक्षक रेखा यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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