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छत्तीसगढ़सक्ति

झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

दीपक यादव बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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सक्ती। छ.ग. राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत अवैध रुप से ईलाज कर रहे झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सक्ती डॉ. पूजा अग्रवाल के मार्गदर्शन में सख्त कार्यवाही की गई। जिला स्तरीय जांच दल द्वारा सक्ती विकासखंड के स्टेशन रोड में संचालित श्री के एल कुरे क्लिीनिक और अकराभाठा सक्ती में संचालित श्री मुकेश देवागन क्लिीनिक की जांच की गई। संचालित क्लिनीक में बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सकीय गतिविधियां संचालित की जा रही थी। मौके पर नीडल, दवाईयां और इंजेक्शन आदि सामाग्री पाई गई, परंतु किसी भी तरह का वैध पंजीयन या डिग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। इस आधार पर अवैध संचालित क्लिनीक को तत्काल बंद करा दिया गया। इसी प्रकार मालखरौदा विकासखंड के ही भदरी चौक कुधरी में संचालित इंदु मेडिकल स्टोर और ज्योति मेडिकल स्टोर्स मेन रोड चरौदी की भी जांच की गई। मौके पर चिकित्सा उपकरण पाये गये, परंतु कोई मान्य डिग्री एवं पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर विभाग द्वारा नर्सिंग होम एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत एवं योग्य चिकित्सकों से ही उपचार करायें किसी भी अवैध रुप से चिकित्सा कर रहे व्यक्ति की जानकारी मिलने पर सबंधित स्वास्थ्य केन्द्र या सीएमएचओ कार्यालय को सूचित करें। जांच दल में नोडल नर्सिंग होम एक्ट डॉ. सुदर्शन भारद्वाज, डीएचओं डॉ. पी सिंह कंवर, औषधि निरीक्षक सुश्री नेहा मिंज, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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