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सारंगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 95 लीटर महुआ शराब और 465 किलो लहान जब्त, दो आरोपी जेल भेजे गए

सारंगढ़ बिलाईगढ़,जिले के थाना सारंगढ़ अंतर्गत ग्राम पचपेड़ी में उमेश केरकेट्टा तथा गणेशराम टंडन द्वारा अपने रिहायशी मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था।

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उनके रिहायशी मकान की विधिवत जाँच तलाशी ली गई और आरोपियों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गई।आरोपी उमेश केरकेट्टा पिता बसंतलाल से 45 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब तथा 225 किलोग्राम महुआ लहान वहीं आरोपी गणेशराम टंडन पिता बंशोराम से 50 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब तथा 240 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया।

     आबकारी आयुक्त पी.एस.एल्मा के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर पदमिनी भोई साहू तथा जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में गुरुवार को आबकारी विभाग जिला स्तरीय उड़नदस्ता/वृत्त सारंगढ़ जिला सारंगढ़ –बिलाईगढ़ द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं धारण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59 (क) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराया गया है। इस कार्यवाही में उड़नदस्ता प्रभारी सह सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर  सिंह राठिया एवं हमराह स्टाफ शामिल थे।

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