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शादी का झांसा, अपहरण और शोषण… आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला आरोपी उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार
कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी को पकड़कर भेजा गया जेल
जांजगीर, 22 जून। नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस ने उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2026 को पीड़िता की परिजनों ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने नाबालिग बालिका को बरामद कर उसका बयान दर्ज किया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी उसे अपने साथ उत्तरप्रदेश ले गया था, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसे अपने पास रखा और डरा-धमकाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप तथा सीएसपी सुश्री योगिता बाली खापर्डे के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम को तत्काल उत्तरप्रदेश रवाना किया गया, जहां तकनीकी साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई।


कोतवाली पुलिस ने उत्तरप्रदेश के खलीलाबाद क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी लक्की उर्फ लवकुश गोस्वामी (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने तथा उसका शारीरिक शोषण करने की बात स्वीकार की।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, उप निरीक्षक बेलसज्जर लकड़ा, आरक्षक शंकर राजपूत एवं आरक्षक हजारी मेरसा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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