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फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराकर भूमि नामंतरण करने वाले आरोपी गिरफ्तार

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जांजगीर-चांपा
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से भूमि नामांतरण का खेल, आरोपी गिरफ्तार
धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत कार्रवाई
जांजगीर-चांपा पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराकर भूमि नामांतरण कराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालयीन कार्यवाही में लाभ लेने का प्रयास किया था।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी सुनील सोनी निवासी सोनारपारा चांपा की शिकायत पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि प्रार्थी के दादा स्वर्गीय उमाशंकर साव ने वर्ष 1976 में ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खरारा नंबर 473, रकबा 1.13 एकड़ को विधिवत अनुमति लेकर पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 19 नवंबर 1976 के माध्यम से खरीदा था।

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आरोप है कि जगदल्ला निवासी रामसिंह गोड़ (उम्र 33 वर्ष), वार्ड क्रमांक 26, ने अपने परनाना सुनहर गोड़ की वास्तविक मृत्यु तिथि 14 अक्टूबर 1979 (पंजीयन 15 अक्टूबर 1979, नगर पालिका परिषद) की जानकारी होने के बावजूद वर्ष 2016-17 में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मृत्यु तिथि 04 मई 1970 दर्शाते हुए 20 नवंबर 2017 को फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने तत्कालीन ग्राम पार्षद, पटवारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी से मिलीभगत कर दस्तावेज तैयार करवाए और उसी के आधार पर न्यायालयीन प्रक्रिया में उपयोग कर भूमि नामांतरण निरस्त कराने का प्रयास किया। इससे प्रार्थी और उसके परिवार को मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंची।

मामले में थाना चांपा में अपराध क्रमांक 50/2026 पंजीबद्ध कर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने 20 फरवरी 2026 को आरोपी रामसिंह गोड़ को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उपनिरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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