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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम से बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर और तक़दीर : नवीन मार्कण्डेय

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जांजगीर

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विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम से बदलेगी ग्रामीण भारत की तस्वीर और तक़दीर : नवीन मार्कण्डेय

जांजगीर
प्रदेश भाजपा महामंत्री  नवीन मार्कण्डेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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जिला भाजपा कार्यालय जांजगीर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए  मार्कण्डेय ने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा की तुलना में अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी है। जहां पहले 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी।
उन्होंने बताया कि मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा तथा विलंब होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे वर्षों पुरानी भुगतान संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।
श्री मार्कण्डेय ने कहा कि खेती-किसानी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगन का प्रावधान रखा गया है, ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो सकें। साथ ही फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली पर इस अधिनियम के तहत सख्त नियंत्रण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को मजबूती देकर टिकाऊ ग्रामीण विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है।
प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष  अंबेश जांगड़े, पूर्व सांसद  कमला पाटले, महामंत्री  नंदनी रजवाड़े, जिला उपाध्यक्ष  पंकज अग्रवाल,  आशुतोष गोस्वामी, जिला प्रभारी जशपुर  अमर सुल्तानिया, कोषाध्यक्ष  पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, जिला प्रवक्ता  विकास शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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