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राज्य

NCR में डीज़ल टूरिस्ट वाहनों की उम्र 10 वर्ष तय, हरियाणा सरकार का अहम निर्णय

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चंडीगढ़ 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में चलने वाले पर्यटन और परिवहन वाहनों की अधिकतम संचालन आयु तय कर दी गई। इसके लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करते हुए हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई।

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नए नियम लागू होने के बाद एनसीआर और गैर-एनसीआर क्षेत्रों में सभी प्रकार के परमिट वाले वाहनों को निर्धारित आयु सीमा के भीतर ही चलाया जा सकेगा। मंत्रिमंडल के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम आयु निर्धारित कर दी गई है। पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहन अधिकतम 12 वर्ष चलेंगे।

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वहीं डीजल वाहनों को अधिकतम 10 वर्ष तक चलाया जा सकेगा। सरकार ने एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए डीजल वाहनों पर कड़ी सीमा लागू की है, जबकि स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहनों को कुछ अतिरिक्त वर्षों की राहत दी गई है। एनसीआर से बाहर, अखिल भारतीय पर्यटन परमिट वाले वाहनों की संचालन आयु समान रहेगी।

पेट्रोल, सीएनजी या डीजल के सभी वाहनों की अधिकतम आयु 12 वर्ष तय की गई है। इस निर्णय से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों को संचालन अवधि में स्थिरता मिलेगी। इसी तरह कैबिनेट ने स्टेज कैरिज, अनुबंधित कैरिज, मालवाहक वाहन और स्कूल बसों की आयु भी तय की है। एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी, विद्युत (इलेक्ट्रिक) और अन्य स्वच्छ ईंधन वाले वाहन 15 वर्ष तक चल पाएंगे।

वहीं डीजल वाहन 10 वर्ष तक ही दौड़ सकेंगे। इसी तरह गैर-एनसीआर क्षेत्रों में स्टेज कैरिज, अनुबंधित कैरिज, मालवाहक वाहन और स्कूल बसों (ईंधन कोई भी हो) की की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। सरकार का कहना है कि वाहनों की उम्र तय करने का यह कदम एनसीआर में प्रदूषण कम करने और पूरे प्रदेश में सुरक्षित व व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद परिवहन विभाग इनका कड़ाई से पालन करवाएगा।

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