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अपने ही साथी पर गोली चलवाने वाले एक नफर वांछित अभियुक्त अंकित को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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विपक्षियों पर अभियोग पंजीकृत कराने के उद्देश्य से अपने ही साथी पर गोली चलवाने वाले एक नफर वांछित अभियुक्त अंकित उर्फ बुद्धा पुत्र जपेन्द्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार

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अफजल अली लखीमपुर खीरी जिला ब्यूरो चीफ

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लखीमपुर खीरी। थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 305/24 धारा 182/211/195/120बी भा0द0वि0 व 5/25/27 आर्म्स एक्ट भादवि में एक नफर अभियुक्त अंकित उर्फ बुद्धा पुत्र जपेन्द्र निवासी ग्राम इलाइचीपुरवा मजरा निजामपुर रामदास थाना व जिला खीरी को समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय रवाना किया गया। आपको बता दें कि दिनांक 30.06.2024 को अंकित उर्फ बुद्धा पुत्र जपेन्द्र नि0ग्राम इलाइचीपुरवा थाना व जिला खीरी ने थाना खीरी पर विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मार देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। दौराने तफ्तीश ज्ञात हुआ कि ग्राम इलाइचीपुरवा में प्रधानी के चुनाव को लेकर पूर्व से रंजिश चली आ रही है इसी रंजिश को लेकर दिनांक 29.06.2024 की शाम लगभग 06.00 बजे वर्तमान ग्राम प्रधान के पक्ष के युवराज वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा व उसके लड़के मोहित के साथ द्वितीय पक्ष के मुनीश पुत्र शिवकुमार व उनके साथी अभिषेक, महेश व अंकित उर्फ बुद्धा द्वारा आपस में कहासुनी को लेकर मीरपुर शराब भट्टी के पास मारपीट की गयी।

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उक्त मारपीट के सम्बन्ध में युवराज वर्मा द्वारा थाना कोतवाली सदर जिला खीरी पर मु0अ0सं0 0511/24 धारा 323/506 भादवि बनाम 1.मुनीष 2.अभिषेक 3.अंकित 4.महेश पंजीकृत कराया था। उल्लेखनीय है कि 1.मुनीष 2.अभिषेक 3.अंकित 4.महेश अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त अपने ऊपर कार्यवाही होने के डर से परेशान थे तथा विपक्षीगण को झूठे मुकदमें में फंसाने के उद्देश्य से मुनीष आदि उपरोक्त चारों लोगों ने अपने दोस्त मजींत को बुलाकर आपस में साजिश रचकर मुनीश द्वारा अवैध तमंचा 315 बोर भरूवा कारतूस से अंकित उर्फ बुद्धा की पीठ पर गोली मारकर चोट पहुंचाई गई घटना में अंकित उर्फ बुद्धा को भरुवा कारतूस से इसलिये चोट पहुंचाई गई जिससे चोट गहरी न पहुंचे और विपक्षीगणों पर 307 का मुकदमा लिख जाये और विपक्षी लोग जेल चले जायें। गोली कांड में घायल अभियुक्त को स्वास्थ्य ठीक होने पर जिला चिकित्सालय के डा0 द्वारा डिस्चार्ज किया व गहन पूछताछ कर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
अभि0 अंकित उर्फ बुद्धा का आपराधिक इतिहास। 1. मु0अ0स0 0305/24 धारा धारा 182/211/195/120B भादवि व धारा 5/25/27 आर्म्स एक्ट भादवि थाना खीरी । 2. मु0अ0सं0 0511/24 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली सदर जिला खीरी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण। 1. उ0नि0 लाल बहादुर मिश्र थाना व जिला खीरी। 2. का0 दीपक कुमार थाना व जिला खीरी।

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