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छत्तीसगढ़

धरसीवा क्षेत्र के मूरा गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दो अवैध शराब कोचिया गिरफ्तार

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मोहम्मद उस्मान सौफी की रिपोर्ट

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ग्राम मूरा मे आये दिन अवैध शराब बिक्री महिला व पुरुष वर्ग के द्वारा खुलेआम किया जाता था।

अवैध शराब को लेकर समस्त ग्रामवासी कई दफा लामबंद होकर पुलिस थाना खरोरा व क्षेत्रिय विधायक, नेता लोगों से लगातार पत्र ब्यवहार होता रहा नतीजा सिर्फ सिरफिरा ही रहा ।

उक्त मामले को समस्त ग्रामवासी व हरिभूमि संवाददाता के सहयोग से प्रकाशित करवाया तत्पश्चात खरोरा थाना व आबकारी विभाग सहित मिलकर स्थानीय मुखबीर के आधार पर 8 नवंबर को दो अवैध शराब कोचिया को धर दबोचा ।

दिलचस्प मामला ये है कि अवैध शराब विक्रेता दो महिला भी है जो लंबे समय से बेखौफ होकर मूरा मे अवैध शराब बेच रही है वो आज पर्यंत तक सुरक्षित है व अवैध शराब बेच रही है जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस थाना को है बावजूद इसके कोई कार्यवाही नही ? प्राप्त जानकारी अनुसार गिरफ्तार आरोपी दानीराम कोसले पिता स्व. घनश्याम दास कोसले उम्र 43 साल साकिन ग्राम मूरा वार्ड नं. 15 थाना खरोरा

जप्त मशरुकाः एक सफेद कलर की प्लास्टिक थैला में 35 पौवा शेरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब भरी हुई शीलबंद स्टीकर लगा हुआ होलोग्राम केवल छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु कीमत 100 रू लिखा हुआ कुल शराब 6.300 बल्क लीटर कीमती 3500 रू. एवं शराब बिक्री का रकम 240 रू. कुल जुमला 3740/-आरएस के साथ पकड़े वहीं दूसरा आरोपी का नामः संजय वर्मा पिता नंदकुमार वर्मा उम्र 42 वर्ष साकिन मुरा थाना खरोरा मशरूका : एक प्लास्टिक थैला में कुल 17 पौवा देशी मदिरामशरूका : एक प्लास्टिक थैला मे कुल 17 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 3.060 बल्क लीटर, कीमती 1700 रूपये एवं शराब बिक्री रकम 120/- रूपये कुल जुमला 1820/-आरएस के साथ पकड़े गये ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया जो किसी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश नही किया जिनके कब्जे से पृथक-पृथक उक्त शराब को समक्ष गवाहों के विधिवत जप्ती कार्यवाही करते हुए मौके पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर धारा-34 (2) आबकारी एक्ट कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया एवं धारा-34 (1) ब आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया।

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