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होली से पहले सीपत थाना में शांति समिति की अहम बैठक रात 10 बजे तक ही होगा होलिका दहन, डीजे पर पूर्ण प्रतिबंधजबरन रंग, ट्रिपल राइडिंग और नशे पर सख्ती — प्रशासन के कड़े निर्देश

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थाना – सीपत | जिला – बिलासपुर

होली पर्व को लेकर सीपत थाना में शांति समिति की बैठक
प्रशासन ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
बिलासपुरआगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना सीपत में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसीलदार सीपत सोनू अग्रवाल ने की तथा थाना प्रभारी राजेश मिश्रा की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ।
बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, ग्राम सरपंच, गणमान्य नागरिक एवं प्रेस-मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान होली पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने हेतु सुझाव लिए गए और सर्वसम्मति से आवश्यक बिंदुओं पर सहमति बनाई गई।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

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सभी गांवों एवं मोहल्लों में होलिका दहन रात्रि 10:00 बजे तक अनिवार्य रूप से संपन्न कराया जाएगा।
हरे-भरे पेड़, निजी या सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग होली जलाने हेतु नहीं किया जाएगा।
विद्युत खंभों या तारों के नीचे होलिका दहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
मुखौटे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
किसी पर जबरन रंग-गुलाल नहीं लगाया जाएगा।
कीचड़, ग्रीस, पेंट, केमिकल जैसे हानिकारक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट या सोशल मीडिया संदेश प्रसारित न किए जाएं।
साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत न किया जाए।
प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि उक्त निर्देशों का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने, गुंडा-बदमाशी या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि होली पर्व शांति एवं सद्भाव के साथ संपन्न हो सके।

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