उत्तर प्रदेशलखीमपुर खीरी

पुलिस लाईन खीरी सभागार कक्ष में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी का हुआ आयोजन

अफजल अली लखीमपुर खीरी जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

लखीमपुर खीरी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की अध्यक्षता में पुलिस लाईन खीरी सभागार कक्ष में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय गोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें सोमवार को पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी की अध्यक्षता में एसजेपीयू व एएचटीयू की मासिक समीक्षा एव समन्वय गोष्ठी आहूत की गई, जिसमें  जनपद खीरी के स्वास्थ्य विभाग से डाक्टर धनीराम उप सीएमओ खीरी, डीसीपीयू से अनुज चतुर्वेदी, जिला प्रोबेशन से नीतू निषाद विधि सहपरिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई से कय्यूम अली जर्वानी, सीडब्ल्यूसी से सुमन सिंह, श्रम विभाग से अजय कुमार, चाइल्डलाइन से विभा सक्सेना, रश्मि चतुर्वेदी प्रभारी वन स्टॉफ सेंटर व खुशबू अवस्थी, एम ट्रस्ट से नाज फातिमा, अशोक कुमार,  मानव सेवा संस्थान गौरीफंटा महेश कुमार, मानव सेवा संस्थान तिकुनिया से अवधेश कुमार, थाना एएचटी प्रभारी उपनिरीक्षक राम अवतार, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार व जनपद के थानों एवं जीआरपी खीरी के बाल कल्याण अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण शामिल हुए। जिसमें पूर्व  में जारी किए गए कार्यवृत का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी, अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पॉक्सो  एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के चौबीस घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पाक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा चौबीस आदि तथा पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी पीड़िता को समय से उपस्थिति कराने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

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