Advertisement Carousel
छत्तीसगढ़सारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

सिटी कोतवाली सारंगढ़ की अवैध महुआ शराब के विरुद्ध कार्यवाही

100 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में

              श्रीमान  पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक  श्रीमती निमिषा पांडेय एवं एसडीओपी सारंगढ़ श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्री मे संलिप्त व्यक्तियो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ पुलिस द्वारा  आबकारी अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई ।
अप.क्रं. 819/2024 धारा- 34(2)59(क) आबकारी एक्ट में दिनांक- 16.12.2024 को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति ग्राम देवसर बेरियर के पास 02 बोरी अवैध महुआ शराब ग्राहक को देने के लिये रखा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के घटना स्थल ग्राम देवसर बेरियर के पास जाकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये जहां एक व्यक्ति अपने कब्जे में एक प्लास्टिक बोरी एवम् एक सन बोरी के अंदर प्लास्टिक पोलीथीन में भरा करीबन 50 -50 लीटर कच्ची महुआ कुल 100 लीटर महुआ शराब कीमती- 20,000 रू0 रखा हुआ मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम किशोर यादव पिता बिसम्भर यादव उम्र 26 वर्ष निवासी कुर्राहा का होना बताया, जिसे मुताबिक़ जप्ति पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
      उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्र0आर0-59 कैलाश जांगड़े, आरक्षक- भुवनेश्वर चंद्रा, सुरेन्द्र पटेल, ज्वाला सिंह बंजारे  एवं समस्त स्टाफ की संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख भूमिका रही।

Advertisements

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button