छत्तीसगढ़

बाइकर्स की अब खैर नहीं जशपुर पुलिस कर रही ये काम

शैलेंद्र कुमार सरगुजा संभाग ब्यूरो की रिपोर्ट

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को अब अपने वाहन को न्यायालय से छुड़ाना होगा,

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⏺️ पुलिस द्वारा वाहन की जप्ती उपरांत धारा 185 मो.व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर प्रकरण सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा,

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⏺️ जशपुर पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु वृहद चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है,

⏺️ पूरे जिले के थाना/चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान,

⏺️ थाना तपकरा द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक दीपेश मिंज के वाहन को जप्त कर धारा 185 मो.व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की जा रही है,

⏺️ कुल 62 प्रकरणों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 25,600 समन शुल्क वसूल किया गया,

⏺️ स्पीड बाईकर्स, माॅडिफाईड सायलेंसर वाहन, मालवाहन वाहनों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर भी कार्यवाही की जावेगी

दिनांक 09.11.2024 को पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूरे जिले के थाना/चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर पुलिस द्वारा वृहद वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुये शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथ एनलाईजर के माध्यम से चेक कर एवं तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

थाना तपकरा द्वारा दिनांक 09.11.2024 को ग्राम सिंगीबहार के पास वाहन चेकिंग कार्यवाही के दौरान वाहन क्र. JH 01 EP 6356 को दिपेश मिंज उम्र 24 साल निवासी करडेगा द्वारा शराब के नशे में तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये पाये जाने पर उसके वाहन को जप्त कर धारा 185 मो.व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।

इसी प्रकार जिले के विभिन्न क्षेत्र में नाबालिग वाहन चालक, माॅडिफाईड सायलेंसर वाहन, तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को शहर/क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों पर रोककर उनके वाहन को जप्त कर चालानी कार्यवाही किया गया। नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को समक्ष में बुलाकर न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में एवं यातायात नियमों के बारे में समझाईस दिया गया।

सिटी कोतवाली जशपुर द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् 08 प्रकरण में 2400 रू. समन शुल्क, थाना कुनकुरी द्वारा 09 प्रकरण में 5800 रू. समन शुल्क, थाना कांसाबेल द्वारा 12 प्रकरण में 6900 रू. समन शुल्क,थाना दुलदुला 03 प्रकरण में 900 रू. समन शुल्क, थाना बगीचा द्वारा 03 प्रकरण में 900 रू. समन शुल्क, चैकी पण्डरापाठ द्वारा 02 प्रकरण में 600 रू. समन शुल्क, थाना तपकरा द्वारा 03 प्रकरण में 1300 रू. समन शुल्क, चौकी उपरकछार द्वारा 07 प्रकरण में 2100 रू. समन शुल्क, चौकी दोकड़ा द्वारा 04 प्रकरण में 1400 रू. समन शुल्क, थाना फरसाबहार द्वारा 05 प्रकरण में 1500 रू. समन शुल्क, थाना बागबहार द्वारा 03 प्रकरण में 900 रू. समन शुल्क एवं थाना तुमला द्वारा 03 प्रकरण में 900 रू. समन शुल्क वसूल कर कार्यवाही की गई है।

जिला पुलिस जशपुर द्वारा कार्यवाही के दौरान समझाईस दी जा रही है कि नाबालिगों को वाहन चलाने न देवें, वाहन चलाते समय हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, दोपहिया वाहन चलाते समय तीन सवारी बैठ कर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, शराब सेवन कर वाहन न चलाएं इत्यादि साथ ही नाबालिक वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही के बारे में बताते हुये अनावश्यक रूप से घूमने वाले नाबालिग वाहन चालकों के परिजनों को मौके पर बुलाकर न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में बताया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा अपील किया गया है कि – “आपका जीवन परिवार एवं देश के लिये अमूल्य है, कृपया लापरवाहीपूर्वक एवं शराब पीकर वाहन चलाकर इसे व्यर्थ न जाने दें, यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य को भी सुरक्षित रखें।”

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