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सिरगिट्टी पुलिस का अवैध महुआ शराब कारोबार पर कड़ा प्रहार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 33 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त

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सिरगिट्टी पुलिस का अवैध महुआ शराब कारोबार पर कड़ा प्रहार
दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 33 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त

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बिलासपुर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की बिक्री व परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) के मार्गदर्शन में थाना सिरगिट्टी पुलिस द्वारा अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

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थाना प्रभारी सिरगिट्टी निरीक्षक किशोर केंवट के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम को दिनांक 22 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोडी बाजार चौक के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेच रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी रमेश दास मानिकपुरी पिता स्व. दयादास, उम्र 35 वर्ष, निवासी कुम्हार पारा पोडी, थाना सिरगिट्टी को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 21 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 4200 रुपये है, जब्त की गई। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसी प्रकार दूसरी कार्रवाई में ग्राम सिलपहरी, गुडी मोहल्ला सतनामी पारा, मेन रोड के पास अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचते हुए प्रेम कुमार धीरज पिता स्व. तिजऊ, उम्र 40 वर्ष, निवासी गुडी मोहल्ला सतनामी पारा, थाना सिरगिट्टी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 11 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमत 2200 रुपये जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
दोनों मामलों में कुल 33 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 6600 रुपये है, जब्त की गई है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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