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अवैध रूप से चाकू रखने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस की कार्रवाई

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थाना – तारबाहर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अपराध क्रमांक – 71/2026
धारा – 25 आर्म्स एक्ट
अवैध रूप से चाकू रखने वाले आरोपी पर तारबाहर पुलिस की कार्रवाई
तारबाहर पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बटनदार स्टील का चाकू जप्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
लक्की यादव, पिता अमरदीप यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी डीपूपारा, थाना तारबाहर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।
मामले का विवरण
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में अवैध रूप से चाकू रखने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) बिलासपुर श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली श्री गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तारबाहर निरीक्षक रविन्द्र अनंत के नेतृत्व में पुलिस टीम पेट्रोलिंग ड्यूटी पर रवाना हुई थी।
पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शिवनेरी होटल के पार्किंग परिसर में एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से चाकू रखे खड़ा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पीछे की जेब से एक नग बटनदार स्टील का चाकू बरामद हुआ।
पुलिस द्वारा चाकू को विधिवत जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
पुलिस टीम का योगदान
उक्त कार्रवाई में निरीक्षक रविन्द्र अनंत, सउनि उदयभान सिंह, प्रधान आरक्षक प्रमोद कसेर, आरक्षक रूपलाल चंद्रा एवं आरक्षक राहुल राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।

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