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फिटनेस और परमिट को ताक पर—अवैध डाला बढ़ाने वाला पूरा रैकेट सक्रियखतरनाक मॉडिफिकेशन! — ओवरलोड ट्रेलर हाईवे पर बन रहे ‘चलते बम’

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फिटनेस और परमिट को ताक पर—अवैध डाला बढ़ाने वाला पूरा रैकेट सक्रिय
खतरनाक मॉडिफिकेशन! — ओवरलोड ट्रेलर हाईवे पर बन रहे ‘चलते बम’

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अवैध तरीके से ट्रेलर का डाला बढ़ाने का खुला खेल… विभाग मौन!

जांजगीर-चांपा से बड़ी पड़ताल

जांजगीर-चांपा जिले में मालवाहक ट्रेलरों में अवैध रूप से एक से दो फीट तक डाला बढ़ाने का खेल तेजी से बढ़ रहा है। ओवरलोडिंग के लिए किए जा रहे इस अवैध फेरबदल पर यातायात और परिवहन विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। हमारी टीम की पड़ताल बताती है कि कुछ ट्रेलर संचालक अधिक मुनाफा कमाने की लालच में नियमों को खुलेआम ताक पर रख रहे हैं—लेकिन जोखिम सड़क पर चलने वाले हर वाहन के लिए बढ़ रहा है।

जांजगीर-चांपा हाईवे पर दौड़ रहे इन हाइपर ट्रेलरों को जरा करीब से देखिए… ट्रेलर के डाला को 1 फुट से लेकर 2 फुट तक ऊपर की ओर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद ट्रेलर में माल की मात्रा सामान्य क्षमता से काफी अधिक भरी जा सकती है।

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विशेषज्ञ बताते हैं—
डाला बढ़ाने से वाहन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाता है
तेज मोड़ पर पलटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है
ब्रेकिंग दूरी बढ़ती है, कंट्रोल कम होता है
ओवरलोडिंग से ब्रेक, एक्सल और टायर जल्दी फेल होते हैं
हाईवे पर भारी हादसे का खतरा बढ़ जाता है

कानूनी स्थिति क्या कहती है?

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार—
किसी भी मालवाहक वाहन की संरचना में बदलाव परिवहन विभाग की अनुमति के बिना अवैध है।
ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई अनिवार्य है।
लेकिन…
जिले में यह पूरा खेल जारी है और विभाग मौन है।

बड़ा सवाल… कार्रवाई कौन करेगा?

स्थानीय लोगों और ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञों का कहना है कि—
यदि परिवहन और यातायात विभाग तुरंत संयुक्त जांच नहीं करता
अवैध रूप से डाला बढ़ाकर चल रहे ट्रेलरों को नहीं रोका गया
तो किसी भी दिन एक बड़ा हादसा पूरे जिले को हिलाकर रख सकता है।

ट्रेलरों में डाला बढ़ाकर ओवरलोडिंग का यह अवैध खेल हाईवे को चलती मौत में बदल रहा है।
अब सवाल यह है कि—
क्या विभाग जागेगा या फिर किसी बड़े हादसे के बाद कागज़ी कार्रवाई शुरू होगी?

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