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सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और खुले स्थानों पर पंडाल निर्माण के लिए अनुमति आवश्यक

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने जारी किया परिपत्र

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सारंगढ़ बिलाईगढ़। राज्य शासन ने सार्वजनिक खुले मैदानों, मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और खुले स्थानों आदि पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में मंत्रालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है।

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नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को भेजे परिपत्र में कहा है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक खुले मैदानों, सार्वजनिक मार्गों, फुटपाथों, चौराहों, सार्वजनिक खुले स्थानों आदि पर पंडाल या अस्थाई संरचनाओं के निर्माण की अनुमति के संबंध में सड़कों में बाधा के प्रतिषेध हेतु आवश्यक प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने सभी निकायों को परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों के अनुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने एक समय में अधिकतम 500 व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 वर्गफीट के स्थान वाले आयोजनों तथा एक समय में 500 से अधिक व्यक्तियों तक के ठहराव एवं 5000 वर्गफीट से अधिक के स्थान वाले आयोजनों के लिए पंडालों, अस्थाई संरचनाओं, धरना, जुलूस, सभा, रैली इत्यादि की अनुमति के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने नगरीय निकायों को अलग-अलग तरह की अनुमति के लिए आवेदनों के अलग-अलग प्रारूप भी परिपत्र के साथ प्रेषित किए हैं।

विभाग ने आयोजकों के लिए अनुमति की प्रक्रिया, अनुमति हेतु शुल्क, पंडालों, अस्थाई संरचनाओं, धरना, जुलूस, सभा, रैली और शोभायात्राओं की अनुमति के लिए आपातकालीन एवं सामान्य निर्देशों के साथ ही पंडालों की मजबूती, विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, सुरक्षा, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन, आयोजन समिति के दायित्वों तथा पंडालों में विभिन्न तरह के आयोजनों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का संबंधित नगरीय निकायों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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