R.O. No. 13229/ 56
छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

R.O. No.13229/ 57
R.O. NO 13229/ 1

दीपक यादव बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

       जांजगीर-चांपा कलेक्टर  जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास  अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम पोंच में बाल विवाह रोका गया।
      जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि तहसील बलौदा के ग्राम पंचायत पोंच में बालक के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की गई। जहां बालक का उम्र 19 वर्ष 02 माह होना पाया गया। जो कि विवाह हेतु निर्धारित उम्र से कम था। विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बालक व उनके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालक के माता-पिता की सहमति से बालक के विवाह को रोका गया। साथ ही लड़कियों के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया। दल में पर्यवेक्षक  शकुन सोन, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता  मीना साहू, श्रीमती सुलोचनी मिरी, श्री कुलदीप चौहान व  अमित भोई उपस्थित थे।

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