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दुष्कर्म करने के एक आरोपी को एएसजे-01 न्यायालय खीरी द्वारा सात वर्ष के सश्रम कारवास व दस हजार रूपया का अर्थदण्ड की सुनायी सजा

अफजल अली लखीमपुर खीरी जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम मे मंगलवार को दो मामलों मे माननीय न्यायालय खीरी द्वारा दण्डित किया गया है।

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वर्ष 2022 में थाना गोला जनपद खीरी पर अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र विजयपाल सिंह निवासी पिपरहीया थाना गोला जनपद खीरी के द्वारा पीड़ित के साथ दुष्कर्म करने पर मुकदमा अपराध संख्या 750/22  धारा 376 भादवि थाना गोला जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय एएसजे-01 खीरी द्वारा अभियुक्त अनिल उपरोक्त को सात वर्ष के सश्रम कारवास व दस हजार रूपए का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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दूसरे अभियुक्त थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर वर्ष 2003 में अभियुक्त डुगरू पुत्र ब्रजलाल पासी निवासी परसेहरा थाना मैगलगंज जनपद खीरी के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद होने पर मुकदमा अपराध संख्या 449/2003 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मैगलगंज जनपद खीरी पर पंजीकृत हुआ था। उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय जेएम निघासन खीरी द्वारा अभियुक्त डुगरू उपरोक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व पांच सौ रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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