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उत्तर प्रदेश

डीएम का सख्त रुख, पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना, लेखपालों पर गिरी गाज

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अफजल अली लखीमपुर खीरी जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

सैटेलाइट निगरानी में मिली लोकेशन पर राजस्व, कृषि विभाग की संयुक्त टीमों की कार्रवाई, ₹5 हजार तक जुर्माना और ₹5 लाख तक पाबंदी

लखीमपुर खीरी। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर सैटेलाइट से मिली जानकारी के आधार पर प्रशासन ने पराली जलाने वालों पर नकेल कस दी है। जिले की पांच तहसीलों में सैटेलाइट निगरानी से मिली लोकेशनों की जांच में कई किसानों पराली जलाते पाए गए। सभी पर शासनादेश के अनुरूप जुर्माना और पाबंदी की कार्रवाई की गई है, वहीं लापरवाही बरतने वाले लेखपालों पर भी गाज गिरी है।

पराली जलाने पर प्रशासन की सख्ती, किसानों पर जुर्माना और ₹5 लाख तक की पाबंदी, लेखपाल को नोटिस जारी

गोला। एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि गोला तहसील क्षेत्र में छह स्थानों पर सैटेलाइट से मिले सैटेलाइट से मिले अलर्ट के आधार पर पराली जलाने की घटनाओं की संयुक्त टीम ने जांच की। जांच में ग्राम मूड़ा माफी, अजान, खरेटा व रजवापुर में पराली जलाने की पुष्टि हुई, जबकि ग्राम ग्रन्ट नं.11 व बस्तौली में अलर्ट गलत पाया गया। पुष्टि वाले गांवों में संबंधित खातेदारों के विरुद्ध शासनादेश के अनुरूप ₹5000 का अर्थदंड लगाकर वसूल किया गया तथा धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत ₹5 लाख तक की पाबंदी लगाई गई। वहीं, क्षेत्रीय लेखपालों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस एवं चेतावनी जारी की गई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

शाहूपुर में पराली जलाने की पुष्टि, किसान पर जुर्माना, लेखपाल को चेतावनी

मितौली। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने बताया कि ग्राम शाहूपुर परगना औरंगाबाद में सैटेलाइट अलर्ट के आधार पर राजस्व व कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने स्थलीय जांच कर पराली जलाने की पुष्टि की। जांच में ग्राम शाहूपुर की गाटा संख्या 646/685 के खातेदार अमृत सिंह पुत्र हवेल सिंह द्वारा फसल अवशेष जलाए जाने की बात सामने आई। शासनादेश के क्रम में संबंधित पर ₹5000 का अर्थदंड लगाकर वसूल किया गया। वहीं क्षेत्रीय लेखपाल को चेतावनी दी गई कि भविष्य में उनके क्षेत्र में पराली जलाने की पुनरावृत्ति पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पराली जलाने पर किसान पर ₹10 हजार जुर्माना, लेखपाल को प्रतिकूल प्रविष्टि

पलिया। एसडीएम पलिया ने बताया कि 20 अक्तूबर को सैटेलाइट अलर्ट पर ग्राम बजाही में पराली जलाने की एक घटना की पुष्टि हुई। जांच में पाया कि खातेदार रंजीत सिंह, रामभजन और राम सिंह पुत्रगण पुत्तू ने धान की फसल काटने के बाद खेत में ही पराली जलाई थी। तीनों सहखातेदारों पर ₹10 हजार का जुर्माना वसूल किया तथा धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत ₹2 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल को लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई।

निघासन में पराली जलाने पर तीन किसानों पर जुर्माना, लेखपाल को चेतावनी

निघासन तहसील क्षेत्र में सैटेलाइट अलर्ट के आधार पर तीन पराली जलाने की घटनाओं की पुष्टि हुई है। ग्राम बंगला हातकिया और सुथना बरसोला में पराली जलाने के मामले मिले। संयुक्त टीम की जांच में दोषी मिले किसानों पर शासनादेश के अनुरूप ₹5,000 का जुर्माना वसूल किया गया तथा प्रत्येक को ₹5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया। घटना पर क्षेत्रीय लेखपालों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति होने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की है कि पराली न जलाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।

मोहम्मदी। सेटेलाइट निगरानी में मिली जानकारी के आधार पर राजस्व व कृषि विभाग ने जांच कर कई किसानों पर जुर्माना आरोपित किया। आविद खां पुत्र महफूज अली, ग्राम सिसौरानासिर की गाटा 343/1.0720 हे0 भूमि पर पराली जलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार, पुनीत सिंह, अजय, किरनैस सिंह, सफ्फन खां, सन्तोष कुमार यादव और शकील के विरुद्ध भी विभिन्न गाटा भूमि पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। सभी मामलों में BNSS की धारा 126/135/170 के तहत कार्यवाही करते हुए 1,00,000 से 3,00,000 रुपये तक का मुचलका भरवाकर नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा, क्षेत्रीय लेखपालों के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्ती दिखायी गयी है।

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