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छत्तीसगढ़राज्य

कलेक्टर की सख्ती: फसल गिरदावरी में त्रुटि करने वाले पटवारी निलंबित

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 बलरामपुर

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छ्त्तीसगढ़ के बलरापुर जिले में पटवारी को फसल गिरदावरी कार्य में लापरवाही भारी पड़ गई. रामचंद्रपुर तहसील में पदस्थ पटवारी विवेक शुभम वैभव के खिलाफ निंलबन का एक्शन लिया गया है. इस संबंध में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने आदेश जारी किया है.

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दरअसल, रामचंद्रपुर तहसील में फसल गिरदावरी में लापरवाही की शिकायत सामने आने पर जांच कराई गई. जांच में पटवारी विवेक शुभम वैभव की लापरवाही और उदासीनता पाई गई, जिसे छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (1) (2) (3) के विपरित माना गया. पटवारी को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला बलरामपुर-रामानुजगंज भेज दिया गया है. आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन अवधि में  पटवारी  विवेक शुभम वैभव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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