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छत्तीसगढ़बरमकेलासरियासारंगढ़ - बिलाईगढ़

आबकारी विभाग सारंगढ़- बिलाईगढ़ की कार्यवाही।

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अवैध  कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध आबकारी वृत्त सारंगढ़/सरिया/बरमकेला की संयुक्त कार्यवाही

गिरफ्तार आरोपी-03
जप्त मदिरा -166000₹ मूल्य की 230लीटर  हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब तथा 2400 किलोग्राम महुआ लहान।

(1)सुन्दरलाल जोल्हे पिता सुनमनी जाती-सतनामी उम्र-31 वर्ष निवासी-गुड़ेली थाना-सारंगढ़
जप्त मात्रा- 120 लीटर महुआ शराब 1200kg महुआ लहान
(2)ईश्वर मांझी पिता कर्मू उम्र-32 निवासी गुड़ेली थाना-सारंगढ़
जप्त मात्रा- 60 लीटर महुआ शराब 600kg महुआ लहान
(3)गोलू मांझी पिता पैतराम मांझी उम्र-27 वर्ष निवासी गुड़ेली थाना-सारंगढ़
जप्त मात्रा- 50 लीटर महुआ शराब 600kg महुआ लहान

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आबकारी आयुक्त सुश्री आर.संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ  संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री संतराम वर्मा जिला  सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में  दिनांक 28/12/2025 को अवैध मदिरा के आसवन विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी  नियंत्रण  हेतु  वृत्त के ग्राम गस्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त सारंगढ़/सरिया/बरमकेला को सूचना मिली की लातनाला  किनारे गुड़ेली मे कुछ व्यक्तियों द्वारा कच्ची महुआ शराब बना रहा है और प्लास्टिक पन्नियों में पैक किया जा रहा  है l सूचना की पुष्टि की गई इसके पश्चात लातनाला में आबकारी टीम एवं गवाहों के साथ बताए गए स्थान में  उपस्थित हुए l मौके में सुन्दरलाल जोल्हे, गोलू मांझी तथा ईश्वर मांझी के द्वारा लातनाला किनारे कच्ची महुआ शराब बनाकर प्लास्टिक पन्नियों में पैक कर रहे थे।आरोपी के आधिपत्य की विधिवत तलाशी लेने पर उपरोक्तानुसार सामाग्री बरामद किया गया l बरामद कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर  कब्जा आबकारी लिया गया तथा महुआ लाहन को संधारण परिवहन योग्य नहीं होने से सैम्पल लिया जाकर कब्जे आबकारी लिया।आरोपीयों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1) क,च,34(2) 59क , का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l आरोपीयों को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा हैं l

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