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सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी और शराब सेवन पर सिविल लाईन पुलिस की सख्त कार्यवाह 05 पर आबकारी अधिनियम, 18 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

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बिलासपुर

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सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी और शराब सेवन पर सिविल लाईन पुलिस की सख्त कार्यवाह 05 पर आबकारी अधिनियम, 18 पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी, शराब सेवन एवं संदिग्ध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान के तहत सख्त कार्यवाही की गई। इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के चिन्हांकित स्थानों पर पुलिस ने एकाएक दबिश दी।

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पुलिस की कार्यवाही के दौरान मौके पर मौजूद असामाजिक तत्व एवं संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें खदेड़कर नियंत्रित किया गया। जांच के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करते पाए गए 05 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसके अतिरिक्त संदिग्ध अवस्था में घूमते पाए गए 16 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 128 बीएनएस के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। वहीं, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए 02 व्यक्तियों पर धारा 170 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई तालापारा एवं मगरपारा क्षेत्र में की गई। सिविल लाईन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की औचक एवं सख्त कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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