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छत्तीसगढ़जांजगीर-चांपा

09 माह से अपहृत नाबालिक बालिका को राजस्थान से सकुशल खोज निकाला थाना पामगढ़ पुलिस त्वरित कार्यवाही

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दीपक यादव बिलासपुर संभाग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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नाबालिक बालिका को आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर राजस्थान भगा ले जाना एवं शादी करने का झांसा देकर अनाचार करना

नाम आरोपी – भुपेन्द्र कुमार पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम धाराशिव थाना पामगढ

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आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2), 87, 64, 64(2)(एम),65(1) बी.एन.एस. 04, 06 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर

⏩ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को दिनांक 26.10.2024 को सुबह आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ मे अपराध क्रमांक 453/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

⏩ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में प्रकरण की अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी की थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी की जा रही थी।

⏩ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना मिला कि अपहृत नाबालिक बालिका को आरोपी भुपेन्द्र कुमार द्वार सुल्तानपुर राजस्थान मे रखा है कि सूचना पर टीम गठीत कर राजस्थान रवाना किया गया जहां से अपहृता को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद किया गया।

⏩ प्रकरण के आरोपी भुपेन्द्र कुमार पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाना एवं उसके साथ जबरन अनाचार करना जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार ‍किया कर न्यायिक रिमांड पर से जेल भेजा गया है।

⏩ उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, स.उ.नि. रामदुलार साहू, म.प्र.आर. मंजू सिंह, आर. महेन्द्र राज, म.आर. मोनिका जोगी एवं थाना पामगढ़ स्टाफ योगदान रहा।

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