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ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा — अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार

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रेंज साइबर थाना, बिलासपुर रेंज (छत्तीसगढ़)

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ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा — अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार

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बिलासपुर रेंज साइबर थाना को ऑनलाइन वित्तीय फ्राॅड के एक गंभीर प्रकरण में बड़ी सफलता मिली है। रेंज साइबर थाना टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय साइबर ठगी गिरोह के दो आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है।

यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉ. संजीव शुक्ला (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक बिलासपुर  रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में की गई। रेंज साइबर थाना लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चला रहा है।

मेडिकल व्यवसायी से 73 लाख की ऑनलाइन ठगी

सकरी थाना क्षेत्र के एक मेडिकल व्यवसायी को पीएम समृद्धि योजना के तहत 50 लाख रुपये का कम ब्याज दर पर लोन तथा 30 प्रतिशत की विशेष छूट देने का झांसा देकर 73,23,291 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

आरोपियों ने स्वयं को श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई का अधिकारी बताकर कई महीनों तक अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल किए और विभिन्न खातों में रकम जमा करवाई।

गिरफ्तार आरोपी

1. विकास कुमार उर्फ विक्रम सिंह, पिता अशोक कुमार सिंह


निवासी – वार्ड 13, गढ़वाल कनौली, बिसुनपुरपारसी, थाना महुआ, जिला वैशाली (बिहार)

2. अमन कुमार सिंह उर्फ पियूष, पिता संजय कुमार सिंह


निवासी – वार्ड 13, गढ़वाल कनौली, बिसुनपुरपारसी, थाना महुआ, जिला वैशाली (बिहार)


प्रकरण का विवरण

पीड़ित राजेश पाण्डेय निवासी नेचर सिटी, सकरी ने रेंज साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 फरवरी 2024 से 29 सितम्बर 2025 के बीच आरोपियों ने फर्जी नामों से कॉल कर उनसे लाखों रुपये ऐंठे।

प्राप्त तकनीकी जानकारी, बैंक खातों की जांच और साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन बिहार के वैशाली जिले में पाई।

निरीक्षक रजनीश सिंह के नेतृत्व में भेजी गई विशेष टीम ने दो दिनों तक लगातार पता-साजी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे दिल्ली में किराये के मकान से गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी सिम कार्ड, फर्जी बैंक खातों तथा नकली पहचान का उपयोग कर साइबर ठगी करते थे।

आरोपियों ने खुलासा किया कि ठगी की रकम निकालने के लिए वे अपने और अन्य लोगों के नाम से फर्जी बैंक खाते खोलकर उपयोग करते थे।

संगठित अपराध की धारा में कार्रवाई

इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ
धारा 318(4), 111(4) BNS तथा 66(D) आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
साथ ही संगठित अपराध के तहत धारा 111 BNS में भी कार्रवाई की गई है।

आगे की कार्रवाई जारी

गिरफ्तार आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यों एवं ठगी की गई रकम के संबंध में पूछताछ जारी है।
रेंज साइबर थाना टीम पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़कर विस्तृत विवेचना कर रही है।

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