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डेयरी प्रोजेक्ट में देरी तो कार्रवाई पक्की! पंजाब ने 25 दिसंबर तक तय किया अनिवार्य टारगेट

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पटियाला 
नगर निगम पटियाला की सीमा में संचालित हो रही डेयरियों को एक सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए श्री गुरु नानक देव डेयरी प्रोजैक्ट को लेकर नगर निगम पटियाला के मेयर कुंदन गोगिया और कमिश्नर परमजीत सिंह द्वारा सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

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मेयर कुंदन गोगिया एवं नगर निगम पटियाला के कमिश्नर परमजोत सिंह, आई. ए. एस. ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में मौजूद 65 डेयरी मालिकों की वर्ष 2021 में श्री गुरु नानक देव डेयरी प्रोजैक्ट में प्लॉट आबंटित किए गए थे। इन डेयरी मालिकों द्वारा नियमों के अनुसार देय 5 प्रतिशत राशि नगर निगम पटियाला में जमा करवाई जा चुकी है। हालांकि, प्लॉट आबंटित होने और 5 प्रतिशत राशि जमा करवाने के बावजूद ये सभी डेयरी मालिक अब तक डेयरी प्रोजेक्ट स्थल पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, जिसके कारण शहर में स्वच्छता और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो ही हैं।

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मेयर एवं कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन डेयरी मालिकों को डेयरी प्रोजेक्ट में प्लॉट आबंटित किए जा चुके हैं। उन्हें हर हाल में दिनांक 25 दिसम्बर तक डेयरी प्रोजैक्ट स्थल पर शिफ्ट होना होगा। कमिश्नर परमजीत सिंह ने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी डेयरी मालिक प्रोजैक्ट स्थल पर शिफ्ट नहीं होता है, तो उसका प्लॉट आबंटन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और जमा 5 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद संबंधित डेयरी मालिक को पुनः नए सिरे से प्लॉट आबंटन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्होंने सख्त शब्दों में यह भी कहा कि ऐसे डेयरी मालिकों को उनकी वर्तमान स्थान पर डेयरी संचालन की किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दो जाएगी। मेयर और कमिश्नर ने कहा कि नगर निगम पटियाला शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 

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