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ट्राई ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया है।

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प्राधिकरण ने हितधारकों के सुझाव प्राप्त करने के लिए 9 अगस्त 2024 को ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल के ऑडिट संबंधी प्रावधानों’ पर परामर्श पत्र जारी किया था।

इस परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है।

इस मसौदा विनियमन का उद्देश्य प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों के सुझाव प्राप्त करना है।

मसौदा विनियमन का पूरा विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025 के मसौदे पर हितधारकों से 06 अक्‍टूबर, 2025 तक लिखित सुझाव आमंत्रित हैं। सुझाव, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सलाहकार (बी एंड सीएस) डॉ. दीपाली शर्मा और संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस) सुश्री सपना शर्मा को advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) या सुश्री सपना शर्मा, संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस), ट्राई से क्रमशः ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in या दूरभाष +91-11-20907774 या jtadv-bcs@trai.gov.in या दूरभाष +91-11-26701418 पर संपर्क किया जा सकता है।

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