छत्तीसगढ़धमतरी

थाना मगरलोड पुलिस की त्वरित कार्यवाही- आरोपी द्वारा गौठान के पास बिक्री हेतु रखी गई 06 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त

धमतरी से धर्मेंद्र यादव जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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आरोपी के विरुद्ध थाना मगरलोड में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज

धमतरी एसपी. महोदय के निर्देशानुसार,जिले में अवैध शराब निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने हेतु लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मगरलोड पुलिस को ग्रामवासियों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जामली स्थित गौठान के पास राजकुमार ध्रुव अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखे हुए है।

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उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना मगरलोड पुलिस की टीम द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। मौके पर आरोपी राजकुमार ध्रुव पिता तिहारू राम ध्रुव उम्र 35 वर्ष अवैध रूप से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत 1800/-, रूपये बिक्री हेतु रखे मिला। मौके से शराब जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध थाना मगरलोड में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर,आरोपी राजकुमार ध्रुव को न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है।
आरोपी का नाम-: राजकुमार ध्रुव पिता तिहारू राम ध्रुव उम्र 35 वर्ष सा० जामली थाना मगरलोड,जिला-धमतरी (छ.ग.)

इस कार्यवाही में थाना मगरलोड के सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र साहू, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र चंद्राकर, आरक्षक अजय गिरी एवं महिला आरक्षक त्रिवेणी साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

धमतरी पुलिस आम जनता से अपील करती है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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