छत्तीसगढ़सरियासारंगढ़ - बिलाईगढ़

07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपिया  को सरिया पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार

प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी का नाम -लक्ष्मी बाई रात्रे पति उत्तर कुमार रात्रे उम्र 47 वर्ष निवासी कटंगपाली (ब) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०)

जप्ती :- 07 लीटर हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 1400/- रू0

                      जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय के द्वारा जिले के सभी थाना / चौकी प्रभारियों को थाना क्षेत्र में अवैध जुआ, सट्टा, शराब, मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा अति० पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय एवं उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ श्री अविनाश मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है।

प्रकरण में दिनांक 17.05.2025 के करीबन 11:00 बजे जरिये मुखबीर से सुचना मिली कि ग्राम कटंगपाली-बोन्दा मार्ग किनारे एक महिला द्वारा भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखी है। उपरोक्त सुचना पर घटनास्थल ग्राम कटंगपाली-बोन्दा मार्ग के पास जाकर रेड कार्यवही किया गया जो वहां पर आरोपिया लक्ष्मी बाई रात्रे पति उत्तर कुमार रात्रे उम्र 47 वर्ष निवासी कटंगपाली (ब) थाना सरिया जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ०ग०) के कब्जा से एक सफेद रंग प्लास्टिक बाल्टी में भरा हुआ 07 लीटर हाथ भ‌ट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 1400 रू0 को उसके पेश करने पर जप्त कर विधिवत् गिरफ्तार कर आरोपिया के विरूद्ध थाना सरिया में अप०क0-87/2025 धारा 34(2), 59 (क) आबकारी एक्ट कायम कर मामला विवेचना में लिया गया है। आरोपिया को आज दिनांक 17.05.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध सरिया पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना सरिया के थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में प्र०आर० सुरेन्द्र सिदार, टीकाराम पटेल, आरक्षक राजेश नारंग, ताराचंद मिरेन्द्र, नर्मदा यादव, श्रवण टण्डन, म०आर० सविता यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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