छत्तीसगढ़धमतरी

मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहन मालिक को भी बनाया जा सकता है सह आरोपी

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धमतरी से धर्मेंद्र यादव जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट

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धमतरी में आये दिन रोड एक्सीडेंट को देखते मालवाहक वाहन को सवारी वाहन के रूप में उपयोग नही करने के संबंध में यातायात पुलिस द्वारा लगातार दी जा रही है समझाईश,मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहन मालिक को भी बनाया जा सकता है सह आरोपी

धमतरी  में यातायात स्टॉफ द्वारा आये दिन रोड एक्सीडेंट को देखते हुए लगातार यातायात जागरूकता अभियान के तहत आमजनों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क सुरक्षा को बढ़वा देने एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वही ग्राम खरेंगा में आयोजित समाधान शिविर के दौरान स्थानीय ग्रामीणों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस के सउनि. भेनूराम वर्मा के द्वारा ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया तथा सही तरीके से वाहन चलाने एवं नियमों का पालन करने की अपील की गई।शिविर में आये ग्रामीणों को विशेष रूप से यह समझाया गया कि मालवाहक वाहनों का उपयोग केवल माल ढुलाई के लिए किया जाना चाहिए न कि लोगों के यात्रा हेतु, मालवाहक वाहनों में यात्रा करना न केवल कानूनन अपराध है,बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे मामलों में दुर्घटना की संभावना अधिक होती है, जिससें गंभीर चोट या मृत्यु तक हो सकती है।

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मालवाहक वाहनों में सवारी ले जाते पाए जाने पर वाहन स्वामी को भी सह आरोपी बनाया जा सकता है।

शिविर में उपस्थित लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने तथा मोबाईल का उपयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी देकर यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा उपाय से संबंधित पम्पलेट का वितरण किया गया। यातायात नियमों के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए यातायात जागयकता कार्यशाला का आयोजन निरंतर किया जायेंगा।उक्त कार्यक्रम के दौरान थाना अर्जुनी के सउनि. रामसिंग साहू यातायात शाखा के चालक आरक्षक संदीप यादव उपस्थित रहे।

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