मध्यप्रदेशसतना

बिना लाइसेंस संचालित पानी संयंत्र को खाद्य सुरक्षा विभाग ने  किया  सील

सतना से जितेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मानकों का उल्लंघन करने और बिना वैध लाइसेंस के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के निर्माण किया जाना पाया गया ,जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिपासा एक्वा (Pipasa Aqua) पर बड़ी कार्रवाई की है। जिसका संचालन फिरोज अहमद नामक व्यक्ति कर रहा था।

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निरीक्षण के दौरान 250 मि.ली. के कुल 6300 पैकेट (पाउच) जब्त किए गए, जिन पर निर्धारित लेबलिंग जैसे निर्माण तिथि,बैच आदि अंकित नहीं पाए गए।

जांच में यह भी सामने आया कि प्लांट संचालक द्वारा fssai का फुटकर विक्रय का लाइसेंस लेकर  पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का निर्माण किया जा रहा था, जबकि ऐसे व्यवसाय के लिए FSSAI से निर्माण लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौड़ ने मौके से सैंपल संग्रहित कर जांच हेतु उन्हें राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। प्लांट को सील कर प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।


खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त और उचित रूप से लेबल किए गए पेयजल उत्पादों का ही उपयोग करें, और बिकने वाले किसी भी संदिग्ध उत्पाद की जानकारी विभाग को दें।

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