छत्तीसगढ़बरमकेलासारंगढ़सारंगढ़ - बिलाईगढ़

थाना बरमकेला के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले के विरूद्ध की गई कार्यवाही

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्कर शर्मा सारंगढ बिलाईगढ एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलेश्वर चंदेल सारंगढ बिलाईगढ तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री अविनाश मिश्रा के दिशा निर्देश पर नवरात्रि पर्व के पूर्व में सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया था कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिए गए थे इसी तारतम्य में थाना प्रभारी बरमकेला सउनि विजय गोपाल के द्वारा दिनांक 03.10.2024 को थाना के स्टाफ प्रधान आरक्षक भवानीशकंर धांगड आरक्षक दिनेश चौहान के टाउन पेट्रोलिंग चांटीपाली और बरमकेला के बस्तीपारा द्वारा शाम करीबन 06:00 बजे कलश यात्रा ड्यूटी के दौरान ट्रक वाहन कंमाक CG 11 BL 2074 के चालक के द्वारा वाहन में क्षमता से अधिक भूसा लोड कर तेज गति से चलाते हुए तथा पुलिस के द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया जो उक्त वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को ना रोक कर वाहन को तेज गति से चलाना जिसे कडी मशक्कत के बाद उक्त वाहन को रोका गया अगर उक्त वाहन को नही रोकते तो घटना घटीत होने के पूर्ण संभावना थी, उक्त वाहन के चालक नाम पूछने पर अपना नाम संदीप मरकाम पिता सनत मरकाम उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बेलसरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ०ग० का रहने वाला बताया, जो शराब के नशे में था जिसे डॉक्टरी मुलाहिजा करवाकर उक्त वाहन चालक के विरूद्ध धारा 185, 03/181, 130(3)/177, 94(2)(4)/ 194 (1) एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर आज दिनांक 04.10.24 को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी सारंगढ में प्रकरण को पेश किया गया जो माननीय न्याया० द्वारा प्रकरण में 50,500 रूपए (पचास हजार पांच सौ रूपए) का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

Advertisements

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button