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पुलिस ने गोलीकांड की घटना का सफल अनावरण करते हुए तीन नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

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पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा कारतूस व एक मोटरसाइकिल को किया बरामद

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अफजल अली लखीमपुर खीरी जिला ब्यूरो चीफ

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लखीमपुर खीरी। थाना खीरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता मुखिबर की सूचना पर थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 305/24 धारा 182/211/195/120बी भादवि व 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट भादवि में तीन नफर अभियुक्त मुनीश पुत्र शिवकुमार, अभिषेक वर्मा पुत्र रमेश, निवासीगण ग्राम इलाइचीपुरवा मजरा निजामपुर रामदास थाना व जिला खीरी। मंजीत वर्मा पुत्र नीरज वर्मा निवासीग्राम ढखवा थाना फरधान जिला खीरी। को एक अदद अवैध तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर, दो अदद मिस कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद भरूवा कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर के साथ पट्टी रामदास पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना खीरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। ये पुरी घटना लखीमपुर खीरी।

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खीरी थाना क्षेत्र के अंकित उर्फ बुद्धा पुत्र जपेन्द्र निवासी ग्राम इलाइचीपुरवा थाना व जिला खीरी ने थाना खीरी पर विपक्षीगण द्वारा जान से मारने की नियत से गोली मार देने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने दौराने तफ्तीश ज्ञात हुआ कि ग्राम इलाइचीपुरवा में प्रधानी के चुनाव को लेकर पूर्व से रंजिश चली आ रही है इसी रंजिश को लेकर दिनांक 29/6/2024 की शाम लगभग छ: बजे वर्तमान ग्राम प्रधान के पक्ष के युवराज वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा व उसके लड़के मोहित के साथ द्वितीय पक्ष के मुनीश पुत्र शिवकुमार व उनके साथी अभिषेक, महेश व अंकित उर्फ बुद्धा द्वारा आपस में कहासुनी को लेकर मीरपुर शराब भट्टी के पास मारपीट की गयी। उक्त मारपीट के सम्बन्ध में युवराज वर्मा द्वारा थाना कोतवाली सदर जिला खीरी पर मुकदमा अपराध संख्या 511/24 धारा 323/506 भादवि बनाम मुनीष, अभिषेक, अंकित, और महेश पंजीकृत कराया था।उल्लेखनीय है कि नंबर एक मुनीष, नंबर दो अभिषेक, नंबर तीन अंकित, और नंबर चार महेश अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त अपने ऊपर कार्यवाही होने के डर से परेशान थे तथा विपक्षीगण को झूठे मुकदमें में फंसाने के उद्देश्य से मुनीष आदि उपरोक्त चारों लोगों ने अपने दोस्त मंजीत को बुलाकर आपस में साजिश रचकर मुनीश द्वारा अवैध तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर भरूवा कारतूस से अंकित उर्फ बुद्धा की पीठ पर गोली मारकर चोट पहुंचाई गई घटना में अंकित उर्फ बुद्धा को भरुवा कारतूस से इसलिये चोट पहुंचाई गई जिससे चोट गहरी न पहुंचे और विपक्षीगणों पर तीन सौ सात का मुकदमा लिख जाये और विपक्षी लोग जेल चले जायें। घटना की पुष्टि होने पर अभियुक्तगण मुनीश पुत्र शिवकुमार, अभिषेक वर्मा पुत्र रमेश, निवासीगण ग्राम इलाइचीपुरवा थाना व जिला खीरी, मंजीत वर्मा पुत्र नीरज वर्मा निवासी ग्राम ढखवा थाना फरधान जिला खीरी को मुखबिर की सूचना पर पट्टी रामदास पुलिया के पास से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उक्त लोनों ने घटना स्वीकार की जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा तीन सौ पन्द्रह बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर, दो अदद मिस कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद भरूवा कारतूस तीन सौ पन्द्रह बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा एक अदद मोटरसाइकिल को सीज कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

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