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छोटे कर्मचारी, बनते बलि का बकरा स्वास्थ्य महाक्मे का कमाल

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फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज से शैलेंद्र कुमार

कुनकुरी। कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०) के द्वारा दिनांक 01/12/2025 को पत्र क्रमांक / 1404/2025-26 से श्रीमति अनुपमा भगत (फार्मासिस्ट ग्रेड-2) एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा (फार्मासिस्ट ग्रेड-2) सा०स्वा० केन्द्र कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०) को सोशल मिडिया में प्रसारित श्री अफरोज खान के द्वारा पेरासिटामाल दवाई में काले धब्बे जैसे दिख रहा के संबंध मे स्पष्टीकरण जारी किया गया। जिसमें लिखा कि श्री अफरोज खान उम्र 41 वर्ष केराडीह द्वारा दिनांक 29.11.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुनकुरी मे उपचार कराने हेतु आया था जिसमे संबंधित को पैरासिटामाल टैबलेट 650 एमजी बैच RT24049, जिसे ओपीडी दवा वितरण कक्ष से आप लोगो के द्वारा वितरण किया गया है।

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उक्त पैरासिटामाल टैबलेट 650 एमजी बैच RT24049 मे काले धब्बे जैसे दिख रहा है। उक्त दवाईयो को खाने से मरीज को फुड प्वाईजनिंग उल्टी दस्त इत्यादि हो सकती है, से संबंधित सोशल मिडीया मे श्री अफरोज खान द्वारा शेयर किया गया है।
अतः आप अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर देना सुनिश्चित करे कि उक्त दवाई के अन्दर काला धब्बे दिखाई दे रहे है फिर भी आप लोगो के द्वारा वितरण क्यो किया गया।
स्पष्टीकरण असंतोषप्रद होने पर कार्यवाही होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होगे।
उक्त स्पस्टीकरण का जबाब देते हुए धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा (फार्मासिस्ट ग्रेड-2) सा०स्वा० केन्द्र कुनकुरी जिला-जशपुर (छ०ग०) ने पूरे स्वास्थ्य विभाग के उच्च कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के लापरवाही की पोल खोल दी।
श्री मिश्रा ने अपने स्पस्टीकरण जबाब में लिखा कि श्रीमान खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु. स्वा. केन्द्र कुनकुरी जिला-जशपुर (छ.ग.) उपरोक्त स्पस्टीकरण विषयान्तर्गत प्रार्थी का निम्न कण्डिकावार जानकारी सादर है कि 01. यह कि संदर्भित विषयान्तर्गत प्रार्थी को, दिनांक 29/11/2025 को सामु.स्वा. केन्द्र कुनकुरी में उपचार कराने हेतु आए श्री अफरोज खान, ग्राम केराडीह को प्रार्थी के द्वारा पैरासिटामोल टैबलेट 650 एमीजी बैच आरटी 24049, जिसे ओपीडी वितरण कक्ष से वितरण किया गया।

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तत्संबंध में प्रार्थी का विन्रम लेख है कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड ड्रगवेयर हाऊस जशपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 25/08/2025 को पत्र जारी कर यह स्पष्ट निर्देशित किया था कि पैरासिटामोल टैबलेट 650 एमीजी बैच आरटी 24049 को आगामी आदेश पर्यन्त तक वितरण नहीं किया जाए। इसकी सूचना ई-मेल, व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से स्टोर कीपर एवं बीएमओ कार्यालय को दी गई थी, चूंकि प्रार्थी सी.जी.एम.एस.सी. एवं सी.एच.सी. के किसी भी व्हाट्सएप्प ग्रुप में शामिल नहीं हूँ।

02. यह कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड ड्रगवेयर हाऊस जशपुर (छ.ग.) के द्वारा जारी पत्र जिसमें यह स्पष्ट लिखित था कि उक्तांकित मेडिसिन वितरण नहीं किया जाना, जिसे स्टोर कीपर सी.एच.सी. के द्वारा त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए उक्तांकित मंडिसिन को दवा गोदाम जशपुर वापस भेजना था, चूंकि उनके द्वारा सी.एच.सी. कुनकुरी के ओ.पी.डी. दवा वितरण में उक्तांकित मेडिसिन को देते रहना अपने कर्तव्य पर पूर्ण लापरवाही को दर्शाता है।
03. यह कि वर्तमान एवं पूर्व में भी इनके द्वारा दवा वितरण कक्ष के मांग पत्र पर एक्सपायरी दवाईयां प्रदान की गई थी जिसकी मौखिक शिकायत बी.एम.ओ. कुनकुरी को दी गई थी एवं लिखित शिकायत पूर्व मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. रंजीत टोप्पो को की गई थी परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही उच्चााधिकारियों के द्वारा नहीं की गई थी।
04. यह कि स्टोर कीपर के द्वारा लापरवाही पूर्वक एक्सपायरी दवाईयों को ओ.पी.डी. दवा वितरण कक्ष में दिए जाने से, ओ.पी.डी. दवा वितरण कक्ष में काफी भीड़ रहती है प्रार्थी के द्वारा ओ. पी.डी. पर्ची में लिखित मेडिसिन को पढ़कर वितरण किया जाता है वितरित दवाईयां एक्सपायरी या नहीं यह प्रार्थी के द्वारा तत्समय देखना संभव नहीं और प्रार्थी से यह गल्ती होना संभाविक है।
अतः महोदय जी के समक्ष स्पष्टीकरण का जवाब प्रार्थी के द्वारा सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्टोर कीपर के द्वारा की गई अपने कर्तव्य के प्रति अरुचि से प्रार्थी को स्पष्टीकरण जारी कर प्रताडित न किया जाए।
जबकिछत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड (छ.ग.शासन का उपक्रम) ड्रगवेयर हाउस-जशपुर (छ.ग.) डोडका चोरा, शांति नगर जशपुर छ०ग० ने पत्र क्र./71/सी.जी.एम.एस.सी. / ड्रग वेयर हाउस जशपुर दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला – जशपुर समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला जशपुर समस्त चिकित्सा प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला- जशपुर को औषधि Paracetamol 650 mg TAB, Drug Code SP19448 एवं Paracetamol 500 mg TAB, Drug Code D395 के उपयोग एवं वितरण पर रोक लगाने के संबंध में पत्र लिखा था। जिसमे उल्लेकित किया कि प्रधान कार्यालय के द्वारा तकनीकी कारणों से फर्म 9M INDIA LIMITED के Paracetamol 650 mg TAB, Drug Code SP19448 Batch No -RT24049 एवं Paracetamol 500 mg TAB, Drug Code D395 के निम्न बैच RT24263, RT24265, RT24276, RT24170,RT 24180, RT24171 RT24 के उपयोग एवं वितरण पर अगामी आदेश तक रोक लगाया गया है।
अतः आपके संस्था में उक्त बैच का स्टॉक उपलब्ध होने की स्थिति में उपयोग एवं वितरण पर अगामी आदेश तक रोक लगाते हुए दवा गोदाम जशपुर को वापस करने का कष्ट करें। इस पत्र की प्रतिलिपि उच्च अधिकारियों को भी दी गई।

Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
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