छत्तीसगढ़

मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित

मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित

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राज्य शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. द्वारा मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों और एफएल-3 होटल बार, एफएल-7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को बन्द रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं उक्त दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा के विक्रय एवं चौर्यनयन न होने पाये, इस ओर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।

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