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मध्यस्थता अभियान 3.0 से पुराने विवादों के त्वरित निराकरण का सुनहरा अवसर

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मध्यस्थता अभियान 3.0 से पुराने विवादों के त्वरित निराकरण का सुनहरा अवसर

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जैजैपुर,  न्यायालयों में लंबित मामलों के आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से त्वरित एवं स्थायी निराकरण के उद्देश्य से मध्यस्थता अभियान 3.0 के तहत जैजैपुर में जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 1 अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

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माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सहअध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के निर्देशानुसार तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति जैजैपुर के मार्गदर्शन में संत कबीर निःशुल्क प्रशिक्षण संस्थान, बस स्टैंड एवं जनपद पंचायत जैजैपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान अधिकार मित्र लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने नागरिकों को मध्यस्थता अभियान 3.0 की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यस्थता के जरिए पक्षकार आपसी संवाद, सुलह और समझौते से अपने विवादों का शीघ्र, कम खर्चीला और स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता स्वैच्छिक, गोपनीय और न्यायसंगत प्रक्रिया है, जिससे समय और धन की बचत के साथ आपसी संबंध भी सुरक्षित रहते हैं।


अभियान के तहत वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, घरेलू मामले, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, चेक अनादरण, ऋण वसूली, सेवा संबंधी विवाद, विभाजन, बेदखली, भूमि अधिग्रहण, श्रम संबंधी मामले तथा अन्य उपयुक्त दीवानी एवं समझौता योग्य मामलों का निराकरण मध्यस्थता के माध्यम से कराया जा सकता है।
अधिकार मित्र लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल ने नागरिकों से अपील की कि वे मध्यस्थता अभियान 3.0 का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और वर्षों से लंबित मामलों को आपसी सहमति से समाप्त करने के इस अवसर का उपयोग करें। इच्छुक पक्षकार अधिक जानकारी अथवा मध्यस्थता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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