छत्तीसगढ़

मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन नहीं करने के संबंध में वाहन चालकों का मीटिंग लिया गया।

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➡️ वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन करने एवं ओव्हरस्पीड़ वाहन नहीं चलाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग, रेंज दुर्ग श्रीमान रामगोपाल गर्ग के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के मार्गदर्शन में, आज दिनांक 29.04.2024 को यातायात कार्यालय बालोद में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस देवांश सिंह राठौर एवं यातायात प्रभारी निरीक्षक राकेश ठाकुर के द्वारा  ट्रेक्टर, पीकप, ऑटो मालवाहक वाहन चालकों का मीटिंग लिया गया ।

प्रायः देखने में आता है की शादी के सीजन में बाराती, छट्ठी कार्यक्रम, चौथिया के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मालवाहक वाहनों में यात्री भरकर परिवहन किया जाता है जिसमें दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, विगत दिनों इस प्रकार की घटना परिलक्षित हुई है। जिसके तारतम्य में मालवाहक वाहन चालकों का मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जैसे मालवाहक वाहनों में सवारी भरकर परिवहन नहीं करने, शराब सेवन कर वाहन नहीं चलाने, ओव्हरस्पीड़ वाहन नहीं चलाने, गाड़ीयों के पीछे अनिवार्य रूप से रेडियम लगाने, वाहनों को सड़क किनारे पार्किंग नहीं करने, रात्रि जागरण होने पर दो ड्रायवर का उपयोग करने एवं यातायात नियमों का पालन करने के संबंध मंे समझाईश दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारीयों के निर्देशों के परिपालन में थाना सनौद, गुरूर, बालोद, देवरी, राजहरा, डौण्डी एवं यातायात बालोद द्वारा चेक पोस्ट लगाकर मालवाहक वाहनों में यात्री परिवहन करने वाले वाहन चालको को समझाईश दिया गया है, इस दौरान लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व 28 प्रकरण में कार्यवाही कर 12,000 रू. समन शुल्क वसूल किया गया है।

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