Advertisement Carousel
Blog

सचिन पान मसाला असुरक्षित घोषित, जांजगीर-चांपा जिले में बिक्री और खरीदी पर प्रतिबंध

Ad

Advertisements

सचिन पान मसाला असुरक्षित घोषित, जांजगीर-चांपा जिले में बिक्री और खरीदी पर प्रतिबंध

Advertisements

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जारी किया आदेश

रिपोर्टर – दीपक यादव

Advertisements

जांजगीर-चांपा जिले में सचिन पान मसाला को असुरक्षित पाए जाने के बाद उसकी बिक्री और खरीदी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जनहित और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अकलतरा स्थित फर्म योगी टोबेको, प्रो. प्रकाश पटेल, शिवरीनारायण रोड के खाद्य परिसर से सचिन पान मसाला (बैच नंबर एच-25, पैकेजिंग दिनांक 11/25) का नमूना जांच के लिए लिया गया था।
इस नमूने की जांच राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी, रायपुर में कराई गई, जहां जारी जांच प्रतिवेदन क्रमांक FTL/AKS/7/2026/203 दिनांक 26 फरवरी 2026 में उक्त पान मसाला को असुरक्षित घोषित किया गया।
जांच रिपोर्ट के आधार पर अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जांजगीर-चांपा मोहित बेहरा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत आदेश जारी कर पूरे जिले में इस बैच के पान मसाला की खरीदी और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया है कि वे इस पान मसाला की बिक्री या खरीदी न करें। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत वैधानिक कार्रवाई की

Ad जय मेडिकल स्टोर स्थान: भारत माता चौक बिलासपुर रोड सारंगढ़
First Chhattisgarh News Ad

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button